एलडीए की 180वीं बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ, दिसंबर 28 (TNA) एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर एवं बसंतकुंज योजना में निर्मित किए गए भवनों में से जो भवन रिक्त हुए हैं, उन्हें भविष्य में कुकरैल नदी से हटाए गये अतिक्रमणों के विस्थापितों के लिए आरक्षित/आवंटित किया जाएगा। बसंतकुंज योजना के सेक्टर-आई में निर्माणाधीन 3792 भवनों के आवंटन में भी विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इसके बाद जो भवन रिक्त बचेंगे, उन्हें पंजीकरण कराने वाले सामान्य आवेदकों के मध्य लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।
व्यवसायिक श्रेणी के विस्थापित प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यवसायिक दुकानों को मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत प्राप्त कर सकेंगे, शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी।
अवैध भवनों/बहुमंजिला इमारतों के ध्वस्तीकरण के पश्चात या किसी प्राकृतिक आपदा से आवास विहीन हो रहे लोग तथा अन्य विस्थापित जो ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहते हैं, उन्हें 5 प्रतिशत पंजीकरण एवं आवंटन के पश्चात 10 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर हायर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा, शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी।