उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्‍पणी पर अब उम्रकैद तक की हो सकती है सजा

उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्‍पणी पर अब उम्रकैद तक की हो सकती है सजा

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लखनऊ, अगस्त 28 (TNA) मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उत्‍तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्‍ट्रविरोधी पोस्‍ट करने पर सख्‍त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। इसे तहत उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देने की व्‍यवस्‍था की गई है।

सूचीबद्धता के लिए X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में प्रत्येक को सब्सक्राइबर के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणीवार 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रतिमाह का विज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर विडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के भुगतान के लिए श्रेणीवार भुगतान सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह तय की गई है।

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